जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें – Goods and Service Tax (GST) एक अप्रत्यक्ष कर वेवस्था है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 से शुरू किया गया है। आज आपको हर चीज पर जीएसटी देना होता है। लेकिन अगर आप एक व्यापारी है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना होगा ताकि आपको जीएसटी नंबर मिल सके और आप अपने व्यापार के हर चीज पर जीएसटी लगा सकें। आज इस लेख मे हम आपको ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें के बारे मे पूरी जानकारी देंगे।
आपको बताएँगे की CGST, SGST, IGST क्या है? इसके लिए जीएसटी आरआईजी 01 फॉर्म कैसे भरा जाता है। आप नीचे बताई प्रक्रिया का पालन करते हुये 2 से 6 दिन के अंदर अपने बिज़नस के लिए अपना GST Number प्राप्त कर पाएंगे।
जीएसटी (GST) क्या है?
जीएसटी का पूरा नाम वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Service Tax) है। यह एक अप्रत्यक्ष और बहुस्तरीय कर है, जिसे देश मे बिकने वाले सभी प्रॉडक्ट और सर्विस के मूल्य मे जोड़ा जाता है।
हमारे देश मे कर दो प्रकार के होते है, पहला अप्रत्यक्ष कर और दूसरा प्रत्यक्ष कर। जब कर किसी व्यक्ति से डाइरैक्ट लिए जाता है जैसे – Income Tax, Property Tax, Gift Tax, आदि तो यह प्रत्यक्ष कर हो गया। लेकिन जब कोई कर किसी वस्तु के खरीद बिक्री पर लगा तो वह अप्रत्यक्ष कर हो गया। 1 जुलाई 2017 से पहले हमारे देश मे 17 तरह के अप्रत्यक्ष कर लगते थे (Custom, Excise, VAT, Sales Tax, आदि) उन्हीं सारे टैक्स को आपस मे मिला कर GST लाया गया है। अब आपको कुछ भी खरीदने पर केवल एक टैक्स देना है जो GST कहलता है।
GST के प्रकार
देखिये, देश मे सारा डाइरैक्ट टैक्स पहले जैसा ही है, केवल सारे इंडिरेक्ट टैक्स को हटा कर जीएसटी लाया गया है। लेकिन केवल इससे कर वेवस्था मैनेज नहीं हो सकती इसलिए इसे भी कुछ प्रकार मे बांटा गया है –
CGST (Central – GST) – यह जीएसटी का एक प्रकार है जो बताता है की आपके वेवसाय मे केंद्र सरकार कितना पैसा लेगी, आपके प्रॉडक्ट या सर्विस के बिज़नस मे जितना का समान बिकेगा उसपर केंद्र सरकार अपना कुछ हिस्सा लेगी क्योंकि आप इस देश मे व्यापार कर रहे है और उस टैक्स को CGST बोला जाता है।
SGST (State – GST) – यह राज्य सरकार के तरफ से लिया जाएगा, आप जिस राज्य मे अपना व्यापार कर रहे है उस राज्य के सरकार की तरफ से कुछ टैक्स लिया जाएगा, जिसकी कीमत आपके द्वारा दिये जा रहे प्रॉडक्ट और सर्विस के आधार पर ताए किया जाएगा।
UTGST (Union Territory GST) – इसका मतलब यूनियन टेरिटोरी के द्वारा लिया गया जीएसटी, यह बिलकुल स्टेट जीएसटी जैसा ही होता है बस इसका टैक्स राज्य सरकार द्वारा नहीं बल्कि यूनियन टेरिटोरी द्वारा लिया जाता है।
IGST (Integrated GST) – यह तब लगता है, जब आपका समान एक राज्य से दूसरे राज्य मे बिकता है, जब कोई भी प्रॉडक्ट या सर्विस एक राज्य मे तयार होता है और किसी दूसरे राज्य मे बिकता है तब ऐसे प्रॉडक्ट और सर्विस पर IGST लगाया जाता है।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन किन लोगों के लिए जरूरी है?
सीधे तौर पर आपको बता दे कि जब आपका व्यवसाय सालाना 40 लाख से अधिक है तब आपके लिए जीएसटी अनिवार्य है। इसके अलावा जीएसटी के कौन-कौन से नियम है और कौन-कौन सी छूट आपको मिल सकती है इसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है –
छोटे और बड़े व्यापारियों के लिए जीएसटी नियम
- जब कोई व्यापारी साल मे 20 लाख (सेवा क्षेत्र के लिए) और 40 लाख (माल बेचने वाले व्यापारियों के लिए) की सीमा लागू है। तो उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अगर आप उत्तर पूर्वी राज्यों से है या जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और उत्तराखंड से है तो 10 लाख के टर्न ओवर पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- जब कोई व्यापारी अपने राज्य के बाहर समान बेचता है तो चाहे वह 1 रुपये का ही समान क्यूँ न बेचे उसे जीएसटी देना होगा।
- अगर आप ऑनलाइन व्यापार करते है तो आपको जीएसटी देना होगा, मतलब अगर आप ई-कोमेर्स करते है और ऑनलाइन अपने प्रॉडक्ट या सर्विस को सेल करते है तो आपके लिए हर इस्थिति मे जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है।
जीएसटी से छूट पाने वाले व्यवसाय
कुछ ऐसे वेवसाय भी है जिनको जीएसटी से छूट मिल रही है, उनकी भी एक सूची नीचे प्रस्तुत की गई है –
- स्टार्ट अप और लघु व्यापार (साल मे 40 लाख से कम का समान बेचने वाले) को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है।
- कुछ समान ऐसे है जिनपर जीएसटी नहीं लगता है जैसे – मछली, अंडा, ताज़ा दूध, आदि। इसका वेवसाय करने पर जीएसटी की छुट है।
- कृषि के वेवसाय मे जीएसटी का छुट है और ऑटो रिक्शा, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के व्यापार पर भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज
अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना चाहिए जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है –
- पैन कार्ड, आधार कार्ड या इस तरह का कोई भी आइडेंटी कार्ड।
- बैंक खाता जिससे आप बिजनेस का लेनदेन करेंगे।
- आपका बिजनेस से रिलेटेड बैंक स्टेटमेंट
- आपका मूल निवास प्रमाण पत्र
- कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तरफ से जारी निगम प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर
- जिस क्षेत्र में बिजनेस कर रहे हैं उसके संगठन का लेख या ज्ञापन
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ऑनलाइन जीएसटी पंजीकरण का शुल्क
अगर आप ऑनलाइन जीएसटी पंजीकरण करते हैं तो ऐसे में वर्तमान समय में कोई भी शुल्क नहीं लग रहा है। यदि आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं और जीएसटी पंजीकरण नहीं करवाते हैं तो देय राशि का 10% या ₹10000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा कर चोरी का मामला भी चलाया जाएगा। वर्तमान समय में जीएसटी पंजीकरण करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है जो बहुत ही आसान है आपको बता दे एक बार सारे दस्तावेज को अपलोड करके आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपके पंजीकरण को पुष्टि करने के लिए एसएमएस और ईमेल आईडी के माध्यम से एक संख्या भेजी जाएगी जिसे बात कर आप अपना पंजीकरण पूरा करेंगे।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें (Step-by-Step Guide)
अगर आप ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको नीचे बताए गए निर्देशों का पालन करना होगा –
- सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना होगा और वहां दिए रजिस्टर नाव के विकल्प पर क्लिक करना होगा यह सर्विसेज टैब के अंतर्गत मिलेगा।
- इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का विकल्प को चुनना है।
- इसके बाद आपको भाग ए भरना है –
- सबसे पहले आपको स्वयं को करदाता बताना है।
- इसके बाद अपना राज्य और जिला का चयन करना है।
- इसके बाद अपने व्यवसाय का नाम दर्ज करना है जिसमें बताना है कि कौन सा बिजनेस कर रहे हैं।
- इसके बाद आपको अपने बिजनेस का पैन कार्ड नंबर देना है।
- इसके बाद आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करना है आपके दिए हुए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जिससे वेरीफाई करना है।
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- इसके बाद आपको स्क्रीन पर एक संख्या दिखाई देगा जिसको दर्ज कर लेना है यह TRN नंबर है।
- अब आपको दूसरे चरण में भाग बी भरना है।
- इसमें आपको दोबारा जीएसटी पोर्टल के होम पेज पर जाना है और सर्विस मेनू के अंतर्गत रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक करना है।
- TRN नंबर भरने का ऑप्शन आएगा जिस पर क्लिक करें और TRN नंबर के साथ कैप्चा कोड भरकर दर्ज करें।
- इसके बाद आपको ईमेल आईडी और रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे दर्ज करना है।
- उसके बाद एक छोटा सा फॉर्म भरना होगा और स्क्रीन पर मांगे गए सभी दस्तावेजों के फोटो को अपलोड करना होगा।
- इसके बाद बैंक डिटेल जैसे खाता संख्या बैंक का नाम और IFSC Code भरना होगा।
- इस तरह पूरे फॉर्म को भरने के बाद आप सत्यापन के पेज पर पहुंच जाएंगे जहां आपको अपने आवेदन को सत्यापित करना होगा।
- इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड दिया जाएगा यह कोड आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा इसके अलावा डिजिटल हस्ताक्षर भी करके सत्यापित कर सकते हैं।
- इस तरह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको ARN नंबर मोबाइल पर भेज दिया जाएगा जिसके जरिए आप अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन की स्थिति पोर्टल से जांच सकते हैं।
जीएसटी पंजीकरण स्थिति की जांच कैसे करें
ऊपर बताइए भीम का पालन करने के बाद जीएसटी पंजीकरण पूरा हो जाएगा आप घर बैठे अपने पंजीकरण की जांच भी कर सकते हैं –
- सबसे पहले आपको जीएसटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद होम पेज पर सेवाएं का विकल्प होगा उस पर क्लिक करना है और पंजीकरण में जाना है वहां आवेदन स्थिति ट्रैक करें कि विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद अपना ARN नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना है फिर सच के बटन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको स्क्रीन पर अंतिम स्थिति, सत्यापन स्थिति, और त्रुटि स्थिति की पूरी जानकारी मिल जाएगी।
जीएसटी नंबर (GSTIN) मिलने में कितना समय लगता है?
आपके ऊपर बताइए प्रक्रिया के अनुसार पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद आपका अप्रूवल विभिन्न कर्म पर निर्भर करता है अगर आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है तो आप 2 से 6 दिनों के अंडर जीएसटी नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ARN (Application Reference Number) सबसे जरूरी होता है क्योंकि यह आवेदन करने के बाद दिया जाता है और इसका इस्तेमाल आप अपने आवेदन को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं। ट्रैक करने के दौरान आपको पता चलेगा कि आपका जीएसटी आवेदन सही था या नहीं और कितने दिन के अंदर आपको आपका जीएसटी नंबर मिलेगा। जीएसटी की आधिकारिक वेबसाइट से ही आप अपने जीएसटी सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड कर पाएंगे।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन फेल या रिजेक्ट होने के कारण
जब हम जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन करते हैं तो विभिन्न कर्ण की वजह से हमारा रजिस्ट्रेशन फेल या रिजेक्ट हो जाता है –
- जब आप गलत दस्तावेज का फोटो अपलोड कर देते हैं।
- आपके द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज आपस में लिंक नहीं होते हैं और गलत जानकारी पाया जाता हैं।
- इसके अलावा आवेदन के दौरान आवेदन फार्म में गलत जानकारी भरने के कारण रिजेक्ट हो सकता है।
- इन सभी संभावित कारणों की वजह से आपका जीएसटी रिजेक्ट हो सकता है। मुख्य रूप से गलत दस्तावेज अपलोड करने के कारण ही रिजेक्शन होता है इस वजह से अपने सभी दस्तावेजों को अच्छे से चेक करें।
जीएसटी से जुड़े सामान्य सवाल (FAQs)
Q. क्या फ्रीलांसर को भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है?
अगर आप सालाना 40 लाख से अधिक का फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना होगा।
Q. क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस देनी होती है?
वर्तमान समय में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने की कोई फीस नहीं लग रही है।
Q. जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द कैसे करें?
इसके लिए आपको जीएसटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है होम पेज पर सर्विसेज के विकल्प के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन का विकल्प आएगा जिसमें आपको “application for cancellation of registration” के विकल्प पर क्लिक करना है।
निष्कर्ष
आज इस लेख में हमने आपको बताया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें, उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे कि कौन जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकता है और इसके क्या फायदे हो सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको जीएसटी से जुड़ी कुछ अन्य रोचक और आवश्यक जानकारी के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी को पढ़कर आप आसानी से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं और अन्य जरूरी सवालों का उत्तर तुरंत प्राप्त कर पाते हैं तो इसे अपने मित्रों के साथ भी साझा करें साथी अपने सुझाव और विचार कमेंट में जरूर बताएं।
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